हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) की ओर से पंचकूला जोन के उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए अक्टूबर में विशेष सुनवाई की जाएगी। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की बैठक 5, 12, 19 और 27 अक्टूबर को पंचकूला में होगी।
इस मंच पर पंचकूला जोन के तहत आने वाले कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी। नियमों के अनुसार मंच एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा।
उपभोक्ता गलत बिजली बिल, बिजली दरों, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर और कम या अधिक वोल्टेज जैसी समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग तथा घातक या गैर-घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर मंच विचार नहीं करेगा।
निगम के अनुसार शिकायत दर्ज कराने से पहले उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के औसत बिजली शुल्क के आधार पर तय राशि जमा करनी होगी। साथ ही यह प्रमाण देना होगा कि मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या अन्य फोरम में लंबित नहीं है। निगम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द समाधान करना है।


