चंडीगढ़: पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनके लिए राहत की खबर है। पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि ऐसे पात्र मतदाताओं को 12 अक्टूबर 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। वे इसके बाद भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वोट बनवाना हर पात्र नागरिक का अधिकार

 

कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत 18 साल या उससे अधिक उम्र के पात्र नागरिकों को वोटर बनने का अधिकार है। इसके लिए व्यक्ति का संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने का अधिकार लगातार बना रहता है। हालांकि, चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद से चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक नाम दर्ज करवाने पर रोक रहती है।

12 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट

पंजाब में SIR के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 13 अगस्त को जारी किया गया था। इस पर दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तारीख 12 सितंबर थी। फिलहाल लंबित नोटिसों का निपटारा किया जा रहा है।

सिद्धू ने लोगों से अपील की कि वे अपने परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में जरूर जांचें। इसके लिए ड्राफ्ट लिस्ट देखने के साथ-साथ 12 अक्टूबर को जारी होने वाली अंतिम लिस्ट में भी नाम चेक करें।

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने लोगों को तीन जरूरी सलाह दीं।

  • परिवार के सभी सदस्यों का नाम जांचें: घर के सभी पात्र वयस्क सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में देखें।
  • नोटिस का जवाब दें: अगर निर्वाचन विभाग की ओर से कोई नोटिस मिला है, तो उसका समय पर जवाब दें। BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी से भी मदद ली जा सकती है।
  • फॉर्म-6 भरें: अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें। पहले के पंजीकरण से जुड़ा हस्ताक्षरित विवरण साथ लगाएं और आवेदन की रसीद संभालकर रखें।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 के पत्र में BLO को ऐसे लोगों की फॉर्म-6 भरने में मदद करने के निर्देश दिए हैं।

किसी के आने का इंतजार न करें: सिद्धू

कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने कहा कि मतदाताओं को अपना नाम जांचने के लिए किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, BLO या बूथ लेवल एजेंट के घर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर कोई मदद के लिए नहीं आता है, तो लोग खुद संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें।

उन्होंने पंजाब के राजनीतिक दलों पर भी सवाल उठाए। सिद्धू ने कहा कि SIR के दौरान राजनीतिक दलों को गांवों और वार्डों में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा पर्याप्त रूप से होता दिखाई नहीं दिया।

मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम जरूरी

सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए सिद्धू ने कहा कि मतदाताओं को कानूनी प्रक्रिया के नतीजे का इंतजार करने के बजाय अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि मतदान के दिन अधिकारी वोटर लिस्ट में नाम देखकर ही मतदाता की पुष्टि करेंगे।

इसलिए अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अभी जांच करें और

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