1अप्रैल से कई नियमों में बदलाव किये गए है, जिसमें एक नियम रेलवे ने भी जारी किया है अब रेलवे की टिकट कैंसिल कराने और रिफंड के नए नियम लागू हो गए हैं।
रेलवे ने नए नियमों में टिकट कैंसिलेशन का समय 8 घंटे कर दिया है।
अब ट्रेन छुटने से 8 घंटे पहले टिकट कैसिंल करने पर रिफंड मिलेगा।
अगर 8 घंटे से कम समय में टिकट कैसिंल किया तो रिफंड नही मिलेगा।
वही ई टिकट कैंसिल करने पर पैसा आपके अकांउट में आ जाएगा। अलग से फार्म भरने की जरुरत नही पड़ेगी।
यदि यात्री ट्रेन चलनें से 72 घंटे पहले यानी 3 दिन पहले टिकट कैंसिल करते है तो ज्यादा रिफंड मिलेगा और केवल न्यूनतम चार्ज ही काटा जाएगा।
8 घंटे से 24 घंटे पहले अगर यात्री अपने टिकट कैंसिल कराते है तो 50% रिफंड मिलेगा।
इसके साथ ही यात्रीयों के लिए रेलवे बोर्ड ने सुविधा दी है जिसमें ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले आप अपने बोर्डिग प्वाइंट बदल सकते है।


