हरियाणा में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आने वाले लोगों को चुनाव आयोग ने राहत दी है। ऐसे लोग अपना नाम मतदाता सूची में दोबारा शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उनका नाम पहले कभी वोटर लिस्ट में दर्ज रहा हो या नहीं।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि पहले से मतदाता रहे व्यक्ति भी फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। केवल इस आधार पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उनका नाम पहले वोटर लिस्ट में था और उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा है।
निर्वाचन आयोग ने 3 नवंबर को इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
हालांकि, आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए। साथ ही फॉर्म में दी गई घोषणा नियमों के अनुसार सही होनी चाहिए।
इस कदम का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को बिना डर अपना नाम सूची में जुड़वाने का अवसर देना है।


