SIR में नाम छूटा तो भरें फॉर्म-6, नहीं होगी कानूनी कार्रवाई
हरियाणा में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आने वाले लोगों को चुनाव आयोग ने राहत दी है। ऐसे लोग अपना नाम मतदाता सूची में दोबारा शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि


