हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल कर लिया है। इससे मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने यह जानकारी दी।

योजना के तहत बाढ़ में मधुमक्खी के बक्से और कॉलोनियां डूबने, आग लगने तथा हरियाणा के भीतर परिवहन के दौरान दुर्घटना से होने वाले नुकसान को कवर किया जाएगा। परिवहन दुर्घटना के मामले में एफआईआर या डीडीआर दर्ज होना जरूरी है। मधुमक्खियों में महामारी से होने वाले नुकसान पर भी सहायता का प्रावधान है।

250 कॉलोनियों और बक्सों तक मिलेगा लाभ

प्रत्येक मधुमक्खी पालक अधिकतम 250 मधुमक्खी कॉलोनियों और 250 बक्सों का बीमा करा सकता है। इसके लिए भावांतर भरपाई योजना-शहद में पंजीकरण और प्रत्येक बॉक्स पर यूनिट नंबर होना जरूरी है।

बीमा शुल्क 50 रुपये प्रति कॉलोनी और 50 रुपये प्रति बॉक्स तय किया गया है। इसके बदले प्रति कॉलोनी और प्रति बॉक्स 1,250 रुपये की बीमा राशि निर्धारित है।

अधिक जानकारी के लिए मधुमक्खी पालक जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या हरियाणा उद्यान विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर कॉल कर सकते हैं।

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