दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबर सामने आई है। इस खबर के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-6 मानकों से नीचे वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही जा रही है।
यदि यह प्रतिबंध आधिकारिक रूप से लागू होता है, तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद सहित NCR के उन वाहन मालिकों पर इसका असर पड़ सकता है, जो रोजाना कामकाज या अन्य जरूरतों के लिए दिल्ली आते-जाते हैं।
किन वाहनों पर पड़ सकता है असर?
बताए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-6 से नीचे के वाहनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इनमें BS-3 और BS-4 श्रेणी के वाहन भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, प्रतिबंध के दायरे, वाहन श्रेणियों और लागू होने की शर्तों की पुष्टि आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।
CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट?
प्राप्त जानकारी में CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रतिबंध से छूट दिए जाने का दावा किया गया है। वाहन मालिकों को सलाह है कि यात्रा से पहले दिल्ली सरकार या परिवहन विभाग की आधिकारिक अधिसूचना में अपने वाहन की श्रेणी और छूट की शर्तें जरूर जांच लें।
वाहन मालिक क्या करें?
दिल्ली में नियमित रूप से आने-जाने वाले वाहन मालिकों को किसी भी अंतिम निर्णय से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों की जांच करनी चाहिए। प्रतिबंध लागू होने की स्थिति में वाहन के BS मानक, पंजीकरण का स्थान और लागू छूट की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।


