चंडीगढ़ में सरकारी मकानों में रहने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए रूफटॉप सोलर को लेकर अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। अब कर्मचारी 31 अगस्त 2026 तक अपना विकल्प या अंडरटेकिंग फॉर्म जमा कर सकेंगे।

हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने साफ किया है कि तय तारीख तक यदि किसी कर्मचारी का फॉर्म जमा नहीं होता है, तो माना जाएगा कि उन्होंने रूफटॉप सोलर से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल करने के लिए सहमति नहीं दी है।

यह पूरी प्रक्रिया सरकारी आवासीय भवनों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की केंद्र सरकार की पहल के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य सरकारी घरों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और बिजली की जरूरत को स्वच्छ ऊर्जा से पूरा करना है।

अंडरटेकिंग फॉर्म में कर्मचारियों को दिए गए विकल्पों में से एक को चुनना होगा। कर्मचारी सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल करने और निर्धारित यूजर चार्ज देने की सहमति दे सकते हैं। इसके अलावा वे सोलर सुविधा का इस्तेमाल नहीं करने या यह सुविधा उन पर लागू नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

जो कर्मचारी सोलर बिजली का विकल्प चुनेंगे, उन्हें तय यूजर चार्ज देना होगा। साथ ही सोलर प्लांट के रखरखाव के लिए अधिकृत कर्मचारियों को मकान परिसर में प्रवेश की अनुमति देनी होगी।

वहीं, सोलर बिजली का इस्तेमाल नहीं करने वाले कर्मचारियों के मामले में उत्पादित बिजली को नियमों के अनुसार ग्रॉस मीटरिंग के जरिए बिजली वितरण कंपनी को भेजा जाएगा।

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