पंजाब सरकार ने विधवा और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए करीब 729 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस राशि से राज्य की लगभग 7 लाख पात्र महिलाओं को लाभ मिला है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने में मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए करीब 1,300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
योजना के तहत 58 वर्ष से कम उम्र की विधवा और बेसहारा महिलाएं सहायता के लिए पात्र हैं। इसके अलावा 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र की अविवाहित महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदक का पंजाब का निवासी होना जरूरी है और परिवार की सालाना आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
डॉ. बलजीत कौर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र महिलाओं की पहचान की जाए और आवेदनों का निपटारा पारदर्शी तरीके से तय समय में किया जाए। ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
उन्होंने पंचायतों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे जरूरतमंद महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाएं, ताकि कोई भी पात्र महिला सरकारी सहायता से वंचित न रहे।


