भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पंजाब में चल रहे (SIR)-2026 के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंजाब अनिंदिता मित्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अब घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन (House-to-House Enumeration) का कार्य 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। इसके साथ ही राज्य में पोलिंग स्टेशनों के रेशनलाइजेशन (Rationalisation) की प्रक्रिया भी 3 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) अब 13 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

इसके बाद 13 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां (Claims & Objections) स्वीकार किए जाएंगे। वहीं इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण 13 अगस्त से 8 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।

सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे इस विशेष गहन SIR अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और यह सुनिश्चित करें कि उनके मतदाता पहचान संबंधी सभी विवरण सही, पूर्ण और अद्यतन हों। उन्होंने कहा कि सटीक मतदाता सूची स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की आधारशिला होती है।

SIR-2026 का Revised शेड्यूल

  • घर-घर सत्यापन (House-to-House Enumeration): 3 अगस्त 2026 तक
  • पोलिंग स्टेशनों का रेशनलाइजेशन: 3 अगस्त 2026 तक
  • ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 13 अगस्त 2026
  • दावे और आपत्तियां: 13 अगस्त – 12 सितंबर 2026
  • दावे और आपत्तियों का निस्तारण: 13 अगस्त – 8 अक्टूबर 2026
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 12 अक्टूबर 2026

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