केंद्र सरकार ने 11 जून 2026 को नया आदेश जारी किया है, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने यह कदम देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पंपों पर अचानक बढ़ी असामान्य बिक्री को देखते हुए उठाया है। नए आदेश के तहत अब फैक्ट्रियां और बड़ी कंपनियां पेट्रोल पंप से तेल नहीं खरीद पाएंगी और एक ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.
आम ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद पाएंगे। इस डीजल को दोबारा बेचने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा अब फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल यूजर्स को रिटेल आउटलेट से ईंधन नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी जरूरत का ईंधन सिर्फ अपने कंज्यूमर पंप से ही लेना होगा यानी बड़े खरीदारों के लिए पेट्रोल पंप का रास्ता बंद कर दिया गया है. अब इन बड़े उपभोक्ताओं को केवल बल्क सेल पॉइंट्स से ही ईंधन खरीदना होगा।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने ‘मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (टेंपररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स) ऑर्डर, 2026’ जारी किया है। इसके तहत अब कोई भी फैक्ट्री, कॉमर्शियल संस्थान आम गाड़ियों वाले पेट्रोल पंप से डीजल-पेट्रोल नहीं खरीद सकेंगी। उन्हें अपने खुद के कंज्यूमर पंप या तय बल्क सप्लाई चैनलों से ही तेल लेना होगा।


