मोहाली, 28 अप्रैल:  डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 (46 of 2023) के चैप्टर 11 (सब-सेक्शन 163) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रिक्ट साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर की सीमा के अंदर सरकारी/प्राइवेट बिल्डिंग्स पर चढ़ने और उनके आस-पास धरना/रैली करने, सड़कें ब्लॉक करने वगैरह पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 28.04.2026 से 10.06.2026 तक लागू रहेंगे।

यहां यह बताना ज़रूरी है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SAS नगर को बताया कि अलग-अलग कर्मचारी यूनियन, बेरोज़गार वगैरह यूनियन/फ़ेडरेशन अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए ज़िले की अलग-अलग पानी की टंकियों, टेलीफ़ोन टावरों और दूसरी सरकारी/प्राइवेट इमारतों पर चढ़कर और सड़कें वगैरह ब्लॉक करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे जुड़े प्रदर्शनकारी अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है।

ऐसी हरकतों को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।

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