मोहाली, 9 जनवरी 2026: पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन द्वारा आज जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के सभी नामित अधिकारियों (Designated Officers) तथा अपीलीय प्राधिकरणों के लिए जिला प्रशासनिक परिसर, मोहाली में एक जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना “पंजाब में पेंडेंसी प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत यूनिफाइड डिजिटल सर्विसेज पोर्टल एवं डेटा रिपॉजिटरी का विकास” के अंतर्गत आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन के मुख्य आयुक्त श्री वी. के. जंजुआ, सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन उपायुक्त कार्यालय, मोहाली, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (MGSIPA) तथा डिपार्टमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया गया।

कमीशन के चेयरमैन श्री वी. के. जंजुआ ने कहा कि कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा आवेदनों पर टुकड़ों में (बार बार) आपत्तियां उठाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है। उन्होंने बताया कि ऐसी प्रथा पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज नियम, 2021 के नियम 5(2) के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है, जिसके अनुसार टुकड़ों में आपत्तियां नहीं उठाई जा सकतीं तथा यदि कोई आपत्ति हो तो उसे एक बार में ही स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यह प्रथा पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज अधिनियम, 2018 की धारा 6(1) एवं 6(2) के भी विपरीत है, जिसके अनुसार पूर्ण रूप से सही आवेदन का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए अथवा उचित कारण दर्ज करते हुए उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा न करने से अनावश्यक देरी होती है और आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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