पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन वितरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने पंजाब विधानसभा में कहा कि राज्य का कोई भी पात्र परिवार राशन योजना से वंचित नहीं रहेगा। सरकार प्राथमिकता परिवार (Priority Household) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत सभी पात्र लाभार्थियों तक गेहूं पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।
मंत्री ने बताया कि नए राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 11 अगस्त तक खुला रहेगा। इच्छुक नागरिक ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा संबंधित कार्यालयों में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या होने पर लोग अपने जिले के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब में 14,000 से अधिक राशन डिपो संचालित हो रहे हैं और सभी डिपो पर ई-पीओएस (e-PoS) मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों के माध्यम से राशन वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई गई है। इसके अलावा हाल ही में 2,800 नए राशन डिपो भी आवंटित किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सुविधा पहुंचाई जा सके।
लाल चंद कटारूचक ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले गेहूं के अलावा पंजाब सरकार की ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत भी राशन किट वितरित की जा रही हैं। प्रत्येक किट में 2 किलोग्राम दाल, 2 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर सरसों का तेल शामिल है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाना और राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाना है।


