पंजाब सरकार ने  सड़क हा/दसों पर लगाम लगाने और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

अब तीन गंभीर ट्रैफिक अपराधों को गैर-समझौतायोग्य (Non-Compoundable) श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। जैसे रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, और अंडरएज ड्राइविंग पर सरकार सख्त हो गई है।

परिवहन विभाग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार इसका मतलब है कि ट्रैफिक से जुड़े इन मामलों का निपटारा अब मौके पर जुर्माना भरकर या ई-चालान के जरिए नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में सीधे अदालत में मुकदमा चलेगा।

लोग चालान का भुगतान करने के लिए कोर्ट जाएगे वहां वकीलों की फीस भरनी होगी.इसके साथ ही कानूनी सजा का भी डर रहेगा ।

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की हरी झंडी मिलने के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस आ देश को  पूरे राज्य में लागू कर दिया है।

 

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