पंजाब में प्राइवेट स्कूल अब साल में 5 प्रतिशत से ज्यादा फीस नही बढ़ा सकेगे।

आज कैबिनेट मीटिंग में इस अध्यादेश को मंजूरी मिली है।

इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है।

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और वित्त मंत्री  हरपाल सिंह चीमा ने ये जानकारी दी।

उन्होने कहा पिछले 36 महीनों में यदि किसी स्कूल ने फीस में 15 फीसदी से अधिक वृद्धि की है तो उसे अभिवावकों  को पैसे लौटाना होगा।

स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले 6 महीने पहले आवेदन करना  होगा

इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि क्यों फीस बढ़ाई गई है।

फीस बढ़ाने को लेकर स्कूलों के लिए कमेटी बनाई गई है।

 

 

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