चंडीगढ़, 26 जून: हरियाणा सरकार राज्य में ट्रांसफर (तबादला) प्रक्रिया को पारदर्शी और तर्कसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। सरकार ने ‘मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति’ के तहत सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने विभागों में ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो इस नई नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे।
सरकार की तरफ से यह निर्देश 47 विभागों के 22 प्रशासनिक सचिवों को जारी किए गए हैं, जिन्हें मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा संबोधित किया गया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी, डिजिटल और निष्पक्ष ढंग से संचालित हों।
इस नीति को व्यवहार में लाने के लिए इन नोडल अधिकारियों का एक प्रशिक्षण सत्र 27 जून को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में उन्हें पोर्टल पर कार्य करने की तकनीकी जानकारी, नीति का ढांचा और इसकी व्यावहारिक प्रक्रिया समझाई जाएगी।
नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी क्या होगी?
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नोडल अधिकारी को संयुक्त निदेशक स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी होना चाहिए।
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वे संबंधित प्रशासनिक सचिव को ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने में मदद करेंगे।
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यह अधिकारी किसी भी हाल में दिसंबर 2026 से पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए ताकि नीति की निरंतरता बनी रहे।
एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया
इन नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और पूरी प्रक्रिया हरियाणा सरकार के एचआरएमएस पोर्टल (http://hrmshry.nic.in) के माध्यम से की जाएगी। विभाग का एडमिन यूजर लॉगिन कर ‘ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी’ मेन्यू में जाकर ‘नोडल मास्टर एमओटीपी’ विकल्प चुनेगा।
इसमें पात्र अधिकारियों की सूची डाउनलोड की जाएगी, फिर उपयुक्त अधिकारी का चयन कर उसका नियुक्ति आदेश अपलोड किया जाएगा। इसके बाद ओटीपी सत्यापन के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। यदि भविष्य में बदलाव की आवश्यकता हो, तो पोर्टल के माध्यम से संपादन भी संभव होगा।
तीन चरणों में काम करेगा नोडल अधिकारी
नियुक्त नोडल अधिकारी को एचआरएमएस पोर्टल पर तीन चरणों में कार्य करना होगा:
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काडर का नाम जोड़ना – संबंधित विभाग के अधीन आने वाले सभी काडर दर्ज किए जाएंगे।
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काडर का चयन – तय करना होगा कि कौन-कौन से काडर इस नीति के तहत शामिल किए जाएंगे और कौन से नहीं।
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सूची का अंतिम रूप देना – सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड कर सूची को अंतिम रूप देना।
एक नई व्यवस्था की ओर कदम
यह पूरी प्रक्रिया यह दर्शाती है कि हरियाणा सरकार पारंपरिक तबादला प्रक्रिया से आगे बढ़कर एक डिजिटल और सुचारू व्यवस्था लागू करना चाहती है, जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक हस्तक्षेप से राहत मिले और स्थानांतरण की प्रणाली ज्यादा न्यायसंगत हो।


