हरियाणा सरकार ने लाइसेंस प्राप्त आवासीय कॉलोनियों में नर्सिंग होम स्थापित करने से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

सरकार का उद्देश्य लोगों को उनके आसपास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नए प्रावधानों से लाइसेंस प्राप्त आवासीय कॉलोनियों में जरूरत के अनुसार नर्सिंग होम खोलने का रास्ता आसान होने की उम्मीद है।

इस फैसले से खासतौर पर तेजी से विकसित हो रहे रिहायशी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। मरीजों को सामान्य इलाज और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर जाने की जरूरत कम हो सकती है।

सरकार का जोर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को लोगों के करीब लाने पर है। संशोधित नीति के तहत नर्सिंग होम स्थापित करने से जुड़े प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया है।

सरकार के अनुसार, इस बदलाव से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ सकती है और आवासीय इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क मजबूत होगा। इससे स्थानीय लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने में मदद मिलेगी।

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