मोहाली: 27 अक्टूबर, 2025: मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा ‘आप दी सरकार आप दे द्वार’ अभियान के तहत, पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने आज मोहाली स्थित आबकारी भवन में साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर ज़िले के व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएँ सुनीं। इस अवसर पर पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के सदस्य विनीत वर्मा और आप पंजाब व्यापार विंग के सचिव रणजीत पाल सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित थे।
इस अवसर पर व्यापारियों और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पुराने मामलों के बोझ को कम करने और उद्योग एवं व्यवसायों के लिए नियमों के अनुपालन को बढ़ाने हेतु बकाया राशि की वसूली हेतु पंजाब सरकार द्वारा ‘यक मुश्त निपटारा’ (एकमुश्त निपटान) योजना 2025 (ओटीएस) शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2025 से लागू हो चुकी है और 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी।
जिन करदाताओं का मूल्यांकन 30 सितंबर, 2025 तक किया जा चुका है और संबंधित अधिनियम(ओं) के तहत विभाग द्वारा 30 सितंबर, 2025 तक मूल्यांकन आदेशों में सभी सुधार/संशोधन पारित किए गए हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, पंजाब अवसंरचना विकास एवं विनियमन अधिनियम, 2002 और पंजाब वैट अधिनियम, 2005, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 और पंजाब मनोरंजन कर सिनेमैटोग्राफी शो अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत निपटान हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि इस ओ टी एस योजना के अंतर्गत, जिन मामलों में कर राशि 1 करोड़ रुपये तक है, उनमें ब्याज में 100 प्रतिशत छूट, जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट और कर राशि में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जबकि 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक की बकाया कर राशि पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट, जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट और कर राशि में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। जिन मामलों में कर राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक है, उनमें ब्याज में 100 प्रतिशत छूट, जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट और कर राशि में 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है।