हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज माफी योजना की अवधि बढ़ा दी है।
अब यह योजना 11 नवंबर तक लागू रहेगी। यह योजना 12 मई से लागू की गई थी।
इसके तहत, एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत तक और सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
विभाग ने उन उपभोक्ताओं को भी राहत दी है जो एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते है इसके लिए सरकार ने सुविधा दी है
की अगर कोई उपभोक्ता 4 या 8 महिनें में किस्तों के माध्यम से बकाया राशि जमा करता है तो उसे भी सरचार्ज पर 100 फिसदी की छूट मिलेगी।
इसके साथ ही सरकारी भवनों और औद्धोगिक के साथ अन्य उपभोक्ताओँ को भी राहत दी गई है।
मंत्री अनिल विज ने बताया
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस योजना से बिजली वितरण कंपनियों की वसूली में वृद्धि होगी।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान करेंगे। इसके अतिरिक्त, जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए थे, वे भी कुछ राशि जमा करके अपना कनेक्शन दोबारा जुड़वा सकेंगे।
यह सरचार्ज माफी योजना बिजली उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर लगे अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) से राहत प्रदान करती है।
योजना का उद्देश्य बकाया बिलों के भुगतान को प्रोत्साहित करना है, जिससे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट या पूरी माफी मिल सके।
योजना के तहत, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि पर 10 प्रतिशत तक की छूट और 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी।
जो उपभोक्ता 4 या 8 महीने की किश्तों में बकाया राशि जमा करेंगे, उन्हें भी 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट का लाभ मिलेगा।
सरकारी इमारतों के बिजली कनेक्शनों के बकाया बिलों पर एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा।
औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मूल राशि का भुगतान करने पर 50 प्रतिशत सरचार्ज में छूट मिलेगी
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