दिल्ली- NCR में वायु प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और अधिकारियों ने सख्त एक्शन लिया है। अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप-4 लागू करना पड़ा है। नोएडा और गाजियाबाद की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नोएडा में सेक्टर-62 में एक्यूआई 375, सेक्टर-1 में 439 और सेक्टर-116 में 422 दर्ज किया गया।
ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली में ट्रक, लोडर के साथ-साथ कई और भारी गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए उनको इजाजत लेनी होगी। वहीं, जरूरी सामानों की गाड़ियों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा हर तरह का कंस्ट्रक्शन कामों पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन क्लास ली जाएगी और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने की मंजूरी है।
ग्रैप-4 के नियम के तहत कई निर्देश जारी किया गए हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत कानूनी रूप से लागू किया है। इस अधिनियम की धारा 15 के तहत ही प्रदूषण नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करना एक अपराध है. अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो अपराध की गंभीरता और दोहराव के आधार पर ही 5 साल तक की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों ही देना पड़ सकता है।
इन गाड़ियों पर लगी रोक
अगर आपके पास BS-3 पेट्रोल कार है तो उसे दिल्ली-NCR में चलाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही BS-IV डीजल कारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वाहन दिल्ली में रजिस्टर्ड हो या किसी अन्य राज्य में।
दिल्ली में BS-VI और BS-IV पेट्रोल कारों को चलाने की अनुमति है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाली गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम में बदलाव नहीं हुआ और तेज हवाएं नहीं चलीं तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, मास्क का प्रयोग करें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
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