Dr. Baljit Kaur – पंजाब सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों और समस्याओं के निवारण के लिए ठोस कदम उठाते हुए शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में और सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया है।
Dr. Baljit Kaur – आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट, 2016 के तहत उठाया गया कदम
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह पहल “राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) एक्ट, 2016” की धारा-23 के तहत की गई है,
जिसमें दिव्यांगजनों की शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया गया है।
शिकायत निवारण अधिकारी उनके कार्यस्थलों पर भेदभाव, बाधा रहित माहौल, और पदोन्नति से संबंधित मुद्दों का समाधान करेंगे।
शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता
मंत्री ने शिकायतों का समाधान दो सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने,
शिकायत निवारण के दौरान सभी रिकॉर्ड की प्रक्रिया पारदर्शी और सुनिश्चित हो,
विभिन्न सरकारी संस्थानों में शिकायत निवारण अधिकारियों के नाम
और फोन नंबर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
डॉ. बलजीत कौर ने विभागीय अधिकारियों को टेलीफोन डायरेक्टरी तैयार करने का निर्देश दिया,
जिसमें शिकायत निवारण अधिकारियों का संपर्क विवरण शामिल हो।
यह दिव्यांगजनों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करने में सहूलियत देगा।
सरकार की प्रतिबद्धता
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता है कि दिव्यांगजन सम्मान
और समान अवसरों के साथ अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण
और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।
यह कदम सरकार के दिव्यांगजनों के प्रति समर्पण और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास का प्रतीक है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता है कि दिव्यांगजन सम्मान
और समान अवसरों के साथ अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण
और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।
यह कदम सरकार के दिव्यांगजनों के प्रति समर्पण और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास का प्रतीक है।