CBSE स्कूलों के लिए वेबसाइट बनाना अनिवार्य, अंतिम तारीख आज

CBSE बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों के लिए एक बड़ी और अहम खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए वेबसाइट बनाना अनिवार्य कर दिया है।

बोर्ड के नए निर्देशों के अनुसार, हर स्कूल को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शिक्षकों से जुड़ी पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी।

इसमें शिक्षकों का नाम, योग्यता, अनुभव और अन्य जरूरी विवरण शामिल होंगे।  सीबीएसई बोर्ड ने इस नियम को लागू करने के लिए  15 फरवरी 2026 तक की अंतिम तारीख तय की है।

बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि जो स्कूल तय समय सीमा तक इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन को साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों से जुड़ी जानकारी, संबद्धता की स्थिति, छात्रों की कुल संख्या, फीस का पूरा ढांचा और अन्य जरूरी विवरण नियमित रूप से स्कूल की वेबसाइट पर अपडेट किए जाएं।

छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 से अधिक नहीं

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कक्षा या स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 से अधिक नहीं होना चाहिए

CBSE का कहना है कि इन जानकारियों के सार्वजनिक होने से अभिभावकों को स्कूल चुनने में मदद मिलेगी। अब माता-पिता केवल प्रचार सामग्री या मौखिक दावों पर निर्भर नहीं रहेंगे,

बल्कि स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों की योग्यता और संसाधनों की वास्तविक स्थिति को ऑनलाइन देख सकेंगे। बोर्ड का मानना है कि इससे स्कूलों में जवाबदेही बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ संबद्धता उपनियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

इसमें चेतावनी से लेकर जुर्माना और गंभीर मामलों में संबद्धता पर असर पड़ने तक की संभावना शामिल है। बोर्ड ने स्कूलों को समय रहते नियमों का पालन करने की सलाह दी है।