रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हि/रास/त में भेज दिया है।
बता दे कि भुल्लर की न्यायिक हिरा/सत समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।
सीबीआई ने भुल्लर से उनकी संपत्ति और अन्य मामलों में पूछताछ शुरू कर दी है।
हालांकि, मंडी गोबिंदगढ़ के एक व्यापारी से 5 लाख रुपये की रि/श्व/त और आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने उनकी रिमांड नहीं मांगी। भुल्लर को अगले 14 नवंबर को फिर से सीबीआई अदालत में पेश होना होगा।
सीबीआई पहले ही मामले में बिचौलिए कृष्णा को रिमांड पर ले चुकी है। सूत्रों के अनुसार, भुल्लर से पूछताछ के बाद ही अन्य सं/दि/ग्धों और व्यापारियों से भी जानकारी जुटाई जाएगी।
सीबीआई उनके व्यापारिक और पुलिसिक संपर्कों से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रही है।
इसके साथ ही भुल्लर के वकील धनोआ ने कहा कि उन्होंने अदालत से मांग की है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहें उनसे फैक्ट को कंट्रोल किया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समय आने पर हम सारी चीजें फैक्ट से साथ सामने रखेंगे।
उधर सीबीआई ने कहा भुल्लर ने आपने मिलीभगत से आय के सोर्सो से अधिक संपत्ती बनाई है।
उन्होंने अ/वै/ध रुप से खुद को ज्यादा समृद्ध किया है और पूछताछ में जब्त की गई संपत्तियों के बारे में संतोषजनक जबाब भी नही दे पाये है।
बतादें पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई चंडीगढ़ ने 16 अक्तूबर को एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपये रिश्व/त लेने के मामले में मोहाली से गिर/फ्तार किया था।
सीबीआई चंडीगढ़ की 8 टीमों ने मामले में अंबाला, मोहाली, चंडीगढ़ और रोपड़ सहित 7 ठिकानों पर रेड की थी.
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