PUNE में श/रा/ब बिक्री पर रोक, जानें किस कारण लिया गया फैसला

गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुणे शहर में कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। इस बार गणेशोत्सव के पूरे 10 दिनों तक शहर के प्रमुख क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह निर्णय पुराने पुणे के विश्रामबाग, फरासखाना और खड़क पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू होगा, जहां शराब की दुकानें, बीयर बार, परमिट रूम और रेस्टोरेंट्स 10 दिनों तक बंद रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, गणेश मंडलों को 30 अगस्त से 4 सितंबर तक और विसर्जन के दिन 6 सितंबर को रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की विशेष अनुमति दी गई है। इस अनुमति के तहत पूरे 7 रातों तक उत्सव को धूमधाम से मनाने की सुविधा होगी। यह निर्णय जिला कलेक्टर जीतेंद्र डुडी और सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है।

ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा, और अस्पताल, स्कूल तथा कोर्ट जैसे साइलेंस जोन में लाउडस्पीकर उपयोग पर रोक जारी रहेगी।

यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की भावनाओं और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए अपनाई गई है, ताकि गणेशोत्सव का पर्व मंगलमय और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके।