चंडीगढ़, 21 जून: अगर आपके पास PAN कार्ड है और आपने अब तक उसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार की ओर से आयकर विभाग (CBDT) ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2025 से नया PAN कार्ड केवल आधार कार्ड के जरिए ही बनेगा। वहीं जो लोग पहले से पैन धारक हैं, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 तक आधार से पैन लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस अंतिम तिथि के बाद जिन पैन कार्ड्स को आधार से लिंक नहीं किया गया होगा, वे निष्क्रिय (Inactive) घोषित कर दिए जाएंगे। इसका सीधा असर न केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने पर पड़ेगा, बल्कि बैंकिंग, निवेश, और अन्य वित्तीय सेवाएं भी ठप हो सकती हैं।

 सरकार का मकसद: पारदर्शिता और डिजिटल मजबूती

इस बदलाव के पीछे सरकार की दो मुख्य प्राथमिकताएं हैं:

  1. टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।

  2. डिजिटल प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाना।

अब तक कई लोग पैन कार्ड के लिए अन्य पहचान पत्रों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इससे पहचान संबंधी अनियमितताएं भी सामने आती थीं। आधार अनिवार्य किए जाने से अब हर पैन एक यूनिक और वेरिफाइड पहचान से जुड़ा होगा।

 कौन-कौन से नियम लागू होंगे और कब?

🔹 1 जुलाई 2025 से नया नियम:

  • कोई भी नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।

  • बिना आधार के नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

🔹 मौजूदा पैन धारकों के लिए:

  • 31 दिसंबर 2025 तक आपको अपने मौजूदा पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा।

  • ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।

 निष्क्रिय PAN कार्ड से क्या-क्या हो सकता है प्रभावित?

अगर 31 दिसंबर 2025 तक आधार से पैन लिंक नहीं कराया गया तो:

  • आप टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

  • बैंक अकाउंट्स में बड़े लेन-देन अटक सकते हैं

  • FD, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश करना मुश्किल हो जाएगा।

  • नौकरी या फ्रीलांस काम करने वाले लोगों को TDS में कटौती संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं।

  • पैन से जुड़े दस्तावेज़ों की कानूनी वैधता खत्म हो सकती है।

 आधार से PAN लिंक करने की आसान प्रक्रिया

सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन, फ्री और कुछ मिनटों में पूरा करने योग्य बनाया है। नीचे देखें कैसे आप खुद से लिंक कर सकते हैं:

  1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://www.incometax.gov.in

  2. होमपेज पर “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।

  3. अपना PAN नंबर, आधार नंबर, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  4. OTP से पहचान सत्यापित करें।

  5. लिंकिंग के सफल होते ही आपको स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा।

 अगर आपका आधार पहले से पैन से लिंक है, तो वेबसाइट पर जाकर “Check Status” से पुष्टि की जा सकती है।

 क्या होगा अगर आखिरी तारीख के बाद लिंक किया?

अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं कराया, तो:

  • आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

  • दोबारा सक्रिय कराने के लिए अतिरिक्त जुर्माना और प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।

  • आपके नाम पर दर्ज सभी वित्तीय दस्तावेज़ों में बाधा आ सकती है।

 

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