उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने जानकारी दी कि हरियाणा महिला विकास निगम ने विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से एक नई ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। जिले के लिए 20 केसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि यह योजना उन महिलाओं के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है और जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है। इस योजना के तहत महिलाओं को ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही, ऋण पर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये और अवधि 3 वर्ष होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि इस ऋण योजना में भाग लेने वाली महिलाओं को विभिन्न कार्यों, जैसे बुटिक, सिलाई, आटो, ई-रिक्शा, खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी आदि के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि महिलाएं अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में पूरी तरह सक्षम हो सकें।
अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबन्धक हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।