Electricity Corporation : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रति प्रतिबद्ध है।
‘पूर्ण उपभोक्ता संतोष’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निगम ने कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं,
जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
Electricity Corporation : जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया
इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया
कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार, 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
पंचकूला जोन में आने वाले जिलों—कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर—के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 21 और 28 अक्तूबर को पंचकूला में किया जाएगा।
उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटरों और वोल्टेज से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
हालांकि, बिजली चोरी, दुरुपयोग और अन्य गैर-घातक दुर्घटनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
पिछले छह महीनों में भुगतान
उपभोक्ताओं को वित्तीय विवादों की शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों में भुगतान किए गए
औसत बिजली शुल्क के आधार पर जमा राशि प्रस्तुत करनी होगी।
साथ ही, उन्हें प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है
कि वे 21 और 28 अक्तूबर को यू.एच.बि.वी.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन,
पंचकूला में प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित कार्यवाही में शामिल होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।
निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।