हरियाणा सरकार ने नई रेगुलराइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत नियमित किए गए कर्मचारियों को पदोन्नति के पात्र घोषित किया है, लेकिन इस निर्णय की प्राथमिकता इस समय सुप्रीम कोर्ट की पेंडिंग अपीलों के अधीन होगी। मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं, जिनमें इस निर्णय के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश शामिल है।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ‘हरियाणा राज्य और अन्य बनाम योगेश त्यागी और अन्य’ मामले में जारी निर्देशों के अनुसार, रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की पदोन्नति लाभों को रोकने का निर्णय लिया गया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मदन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य’ मामले में विभिन्न एसएलपी को जोड़कर 6 फरवरी, 2024 के अंतरिम आदेशों के माध्यम से निर्देश दिए थे कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की पदोन्नतियां मौजदा अपीलों के परिणाम के अधीन होंगी। अब, सरकारी निर्णय इसी फैसले का अनुपालन करेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतजार किया जाएगा।