हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के लिए तैयारी शुरू

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घोषणा की कि राज्य के सभी 378 पुलिस थानों और जेलों में आगामी 1 जुलाई, 2024 से नए आपराधिक कानूनों के प्रारम्भिक वितरण के लिए एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है राज्यवासियों को नए कानूनों- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराना है।

श्री प्रसाद ने बताया कि इस अद्वितीय पहल के तहत, लगभग 40,000 पुलिस कर्मचारियों को राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 300 न्यायिक अधिकारियों ने चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी से अपनी क्षमता में सुधार किया है। उन्होंने जारी किए गए नए कानूनों की पॉकेट बुकलेट को फील्ड स्टाफ में वितरित करने के लिए भी उठाए गए कदमों की सराहना की।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि राज्य की सभी जेलें पर्याप्त तकनीकी ढांचे से लैस हैं, जिनमें लगभग 300 डेस्कटॉप शामिल हैं, और वर्चुअल कोर्ट कार्यवाही की तैयारी के लिए 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पहले ही लगाए जा चुके हैं। उन्होंने इस सम्बंध में बताया कि राज्य के सभी जेल अधीक्षकों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, डी.जी.पी. जेल मोहम्मद अकील, और गृह, जेल तथा कानून और विधायी विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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