हरियाणा में वन्यजीव संरक्षण को मिलेगा नया आयाम, मंत्रिमंडल ने नए नियमों को दी मंजूरी!

Haryana Wildlife Conservation

Haryana Wildlife Conservation: हरियाणा सरकार ने वन्यजीव संरक्षण को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में “हरियाणा वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 2024” को मंजूरी दे दी गई है।

यह नियम पुराने 1974 के नियमों को निरस्त कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप बनाए गए हैं।

नई नीति के तहत, वन्यजीव विभाग से परमिट और अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा।
इससे वैज्ञानिक अनुसंधान, वन्यजीव शिक्षा, पौधों के संरक्षण और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करना आसान होगा।
नए नियमों के तहत वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाया गया है। इनमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
•वन्यजीव शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, और संरक्षण कार्यों के लिए परमिट जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया
•विशेष उद्देश्यों के लिए पौधों के संरक्षण संबंधी अनुमति
•अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर भूमि सर्वेक्षण और जांच के लिए मानक प्रक्रिया
•हथियार रखने वाले व्यक्तियों की पंजीकरण प्रणाली
अब वन्यजीवों और उनके उत्पादों से संबंधित अनुसंधान और अन्य वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए परमिट लेना पहले से ज्यादा पारदर्शी और सुगम होगा।

Haryana Wildlife Conservation: वन्यजीव व्यापार और ट्राफियों के लिए सख्त प्रावधान

हरियाणा सरकार ने वन्यजीव व्यापार और ट्राफियों से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
•वन्यजीवों से जुड़े किसी भी व्यापार या वाणिज्य के लिए अनुमति आवश्यक होगी।
•अवैध शिकार, व्यापार और वन्यजीव तस्करी को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं।
•नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई के लिए स्पष्ट प्रावधान और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण को मिलेगा बढ़ावा

इन नए नियमों में वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए जांच और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया गया है।
•वन्यजीव अपराधों की जांच के लिए अधिक सख्त प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी।
•अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी से संबंधित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए नए प्रारूप तैयार किए गए हैं।
•वन्यजीव संरक्षण से जुड़े मामलों में संज्ञान लेने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे।
नए नियमों के लागू होने से राज्य में वन्यजीव संरक्षण को और मजबूती मिलेगी।
अब परमिट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, वन्यजीव प्रेमी और संरक्षण संगठनों को लाभ मिलेगा।
साथ ही, अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हरियाणा में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
खासतौर पर अरावली क्षेत्र और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए यह नियम कारगर साबित होंगे।

वन्यजीव संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार वन्यजीवों के संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि इन नए नियमों से राज्य में पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे,
ताकि लोग संरक्षण की दिशा में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें। सरकार ने स्पष्ट किया है
कि जो भी व्यक्ति या संगठन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।