हरियाणा में अवैध पोस्टर हटाने के लिए 1915 नोटिस, 3022 अभियानों का संचालन

Vipul Goyal : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा

कि प्रदेश में निजी व्यक्तियों, संस्थाओं और प्रतिष्ठानों द्वारा सार्वजनिक भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना एक अवैध गतिविधि है,

जो हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम के तहत दंडनीय है।

उन्होंने यह भी बताया कि विभाग अगले 10-15 दिनों में एक व्यापक सफाई अभियान चलाएगा,

जिसमें अवैध विज्ञापन सामग्री जैसे पोस्टर और फ्लेक्स को हटाया जाएगा।

Vipul Goyal : नगरपालिका विज्ञापन उपनियम 2022 लागू

श्री गोयल ने विधानसभा में कहा कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 और 1994 के तहत नगरपालिका सीमा में विज्ञापन लगाने के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि 15 जुलाई 2022 को हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम 2022 लागू किया गया,

जो विज्ञापनों के कानूनी तरीके को विनियमित करता है

और सार्वजनिक संपत्तियों पर विज्ञापन लगाने के लिए अब खुली नीलामी प्रणाली के तहत अनुमति दी जाती है।

मंत्री ने बताया कि अप्राधिकृत विज्ञापन  लगाने वाले व्यक्तियों और एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी,

और इसके लिए भारी जुर्माने और पंजीकरण रद्द करने जैसे प्रावधान भी किए गए हैं।

पिछले दो वर्षों में, नगरपालिकाओं ने 1915 नोटिस जारी किए और 3022 प्रवर्तन अभियान चलाए,

जिसके तहत 1,08,334 अवैध पोस्टर और फ्लेक्स हटाए गए।

624 सार्वजनिक स्थलों पर वैध विज्ञापन

इसके अलावा, मंत्री ने यह भी बताया कि ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से नगरपालिकाओं ने 624 सार्वजनिक स्थलों पर वैध विज्ञापन के अधिकार 133.22 करोड़ रुपये में बेचे हैं,

और 141.14 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए 3871 अनुमतियां निजी संपत्तियों पर दी गई हैं।

श्री गोयल ने स्पष्ट किया कि अब अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Sakshi Dutt:

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