पंजाब सरकार की बड़ी राहत: अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट रजिस्ट्री की अंतिम तिथि 28 फरवरी!

चंडीगढ़, 18 फरवरी: जिले की अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित 500 वर्ग गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने जिलेवासियों से इस सरकारी योजना का लाभ उठाने और तय समय-सीमा में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा करवाने की अपील की है।

डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, 1 दिसंबर 2024 से पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2024 को लागू किया था। इस अधिनियम में धारा 20 की उपधारा 5 में संशोधन करते हुए, अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित प्लॉट धारकों को राहत दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 28 फरवरी 2025 अंतिम तिथि तय की गई है।
तहसीलों को निर्देश, अधिकतम लोगों को मिले योजना का लाभ
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में तैनात उप रजिस्ट्रार और संयुक्त उप रजिस्ट्रार को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अधिक से अधिक लोगों को इस योजना की जानकारी दें और उन्हें समय रहते प्लॉट रजिस्ट्री के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने कहा, “यह योजना उन नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्होंने अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे हैं। अब उन्हें रजिस्ट्री करवाने का सुनहरा अवसर मिला है।”
एनओसी की छूट 28 फरवरी तक ही वैध
आवास एवं शहरी विकास और स्थानीय निकाय विभाग की ओर से एनओसी (No Objection Certificate) में छूट दी गई है, जो 28 फरवरी 2025 तक ही मान्य होगी।
डिप्टी कमिश्नर जैन ने बताया, “अगर किसी प्लॉट धारक ने 31 जुलाई 2024 तक स्टांप पेपर पर किसी अनधिकृत कॉलोनी में 500 गज तक का प्लॉट खरीदा है या पावर ऑफ अटॉर्नी या बिक्री के लिए समझौता किया है, तो वह अब उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकता है।”
दस्तावेजों की जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही रजिस्ट्री की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल 28 फरवरी 2025 तक ही रहेगी, जिसके बाद रजिस्ट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
रजिस्ट्री प्रक्रिया में आवश्यक शर्तें
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि रजिस्ट्री के लिए आवेदन करते समय प्लॉट धारक को एक वचन पत्र (अफिडेविट) देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि:
1.प्लॉट किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं है।
2.सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।
3.यह भूमि किसी केंद्रीय या राज्य कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं है।
4.यह रजिस्ट्री संबंधित क्षेत्रीय योजना/मास्टर प्लान के अनुसार है।
किन क्षेत्रों में रजिस्ट्री नहीं होगी?
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी:
1.सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण।
2.1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम या 2013 के मुआवजा और पुनर्वास अधिनियम के तहत अधिग्रहीत भूमि।
3.वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 के तहत संरक्षित क्षेत्र।
4.वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र।
5.रक्षा कार्य अधिनियम 1903 के तहत ईको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) में आने वाले क्षेत्र।
उन्होंने कहा कि उप-रजिस्ट्रार और संयुक्त उप-रजिस्ट्रार को इन सभी शर्तों का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
योजना क्यों है महत्वपूर्ण?
पंजाब सरकार का यह निर्णय अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। राज्य में बिना मंजूरी विकसित की गई कॉलोनियों में कई परिवार वर्षों से प्लॉट खरीदने के बावजूद कानूनी रूप से रजिस्ट्री नहीं करवा पाए थे।
यह योजना:
•प्लॉट धारकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
•निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
•सरकार को राजस्व बढ़ाने में मदद करती है।
•शहरी विकास को व्यवस्थित करती है।
जनता से अपील: समय पर कराएं रजिस्ट्री
डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने अंत में जिला निवासियों से अपील करते हुए कहा, “यह योजना उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, जिन्होंने अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे हैं। सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे 28 फरवरी 2025 से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करवा लें।”
उन्होंने कहा कि समय सीमा के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए सभी तहसीलों में विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां लोग रजिस्ट्री संबंधी पूरी जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।