Karnataka : कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए सरकारी कार्यालयों (Government Offices) में सिगरेट और गुटखा जैसी तंबाकू चीजों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
Government Offices : दफ्तर में सिगरेट या गुटखे का सेवन नहीं
नए आदेश के अनुसार, अब कोई भी कर्मचारी सरकारी दफ्तर में सिगरेट या गुटखे का सेवन नहीं कर सकेगा।
सरकार ने साफ कह दिया है कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा, उसे कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
Karnataka : तंबाकू के सेवन पर सख्ती – चेतावनी बोर्ड लगेंगे हर जगह
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR) द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है
कि हर सरकारी दफ्तर में “नो स्मोकिंग” और “नो टोबैको” के बोर्ड लगाए जाएंगे
ताकि कोई भी कर्मचारी यह बहाना ना बना सके कि उसे नियमों की जानकारी नहीं थी।
सार्वजनिक स्थानों पर भी तंबाकू का इस्तेमाल बैन, नियम तोड़ने पर तुरंत एक्शन –
सरकारी आदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के साथ-साथ कर्नाटक राज्य सिविल सेवा नियम, 2021 के नियम-31 का हवाला दिया गया है,
जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू और मादक पदार्थों के सेवन पर कड़ा प्रतिबंध है।
अब तंबाकू का सेवन केवल ऑफिस तक ही सीमित नहीं, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर भी खतरनाक साबित हो सकता है।
स्वास्थ्य के प्रति सख्त कदम, सरकार ने दिखाई सख्ती –
कर्नाटक सरकार का यह आदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों
और नागरिकों की सेहत की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को कार्यस्थल पर तंबाकू का सेवन बर्दाश्त नहीं करेगी।
कर्मचारियों को यह संदेश दे दिया गया है कि सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Karnataka : Government Offices में पकड़े गए तो सीधे एक्शन!
अब तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर अधिकारियों की नजर में आए
कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।