Telecom Act: सितंबर में कई नियम बदलेंगे, नहीं मिलेगा SIM कार्ड बिना बायोमीट्रिक के

Telecom Act 2023 का प्रभावी होना 15 सितंबर 2024 से होगा। इसका अर्थ है कि नए सरकार के गठन के 100 दिनों के भीतर यह कानून लागू हो जाएगा। इस नियम में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

Telecom Act 2023 के लागू होने के लिए दूरसंचार विभाग (DOT) ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। Telecom Act 2023 का प्रभावी होना 15 सितंबर 2024 से होगा। इसका अर्थ है कि नए सरकार के गठन के 100 दिनों के भीतर यह कानून लागू हो जाएगा। इस नियम में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

Telecom Act 2023 में, डेटा संग्रहण, स्पेक्ट्रम आवंटन आदि के संबंध में पूरी तैयारी की गई है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, नए नियम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जुड़ी है बायोमीट्रिक्स सत्यापन के संबंध में। नए नियम के अनुसार, एसआईएम कार्ड देने के लिए बायोमीट्रिक्स सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके फायदे यह होंगे कि उपयोगकर्ताओं का डेटा दुरुपयोग नहीं होगा और किसी के पास भी किसी का अन्य का सिम कार्ड नहीं होगा। नए नियमों ने उपयोगकर्ताओं के डेटा को भी जुटाने के लिए सख्त बना दिया है। इसके अलावा, उपग्रह कंपनियों के स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में भी कई परिवर्तन किए गए हैं। उपग्रह कंपनियों को पहले से ही बताना होगा कि उन्हें कब, कहाँ और कैसे स्पेक्ट्रम मिलेगा और उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में सेटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए, स्पेक्ट्रम को सरकार से खरीदना भी होगा।

Telecom Act 2023 के लागू होने से, देश के दूरसंचार सेवाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे। नए नियम उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा और टेलीकॉम सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे देश में डिजिटल संचार के क्षेत्र में वृद्धि होगी और उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित और निष्पक्ष संचार सेवा का अनुभव मिलेगा।

News Pedia24:

This website uses cookies.