चंडीगढ़, 17 मार्च: वित्तीय वर्ष 2024-25 खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर आपने अभी तक अपने टैक्स की प्लानिंग नहीं की है, तो यह अंतिम मौका है। सही टैक्स सेविंग योजनाओं में निवेश करके आप न केवल अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि लाखों रुपये तक टैक्स भी बचा सकते हैं। खास बात ये है कि 31 मार्च 2025 तक आपको कई स्कीम्स में निवेश कर छूट पाने का मौका है। आइए जानते हैं कैसे!
सेक्शन 80C: टैक्स बचत का सबसे पॉपुलर तरीका
सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट का एक ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत कोई भी करदाता अपनी कुल आय से ₹1.5 लाख तक की छूट क्लेम कर सकता है। ध्यान दें, यह लाभ सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को अपनाने वाले करदाताओं को ही मिलता है।
इन स्कीम्स में करें निवेश और बचाएं टैक्स
1.जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premium)
•किसी भी बीमा कंपनी की पॉलिसी पर भरा गया प्रीमियम सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के योग्य है।
2.ईएलएसएस (ELSS – Equity Linked Saving Scheme)
•शेयर बाजार से जुड़ी यह म्यूचुअल फंड स्कीम है।
•इसमें निवेश पर टैक्स बचत के साथ बेहतर रिटर्न की संभावना भी मिलती है।
•लॉक-इन पीरियड सिर्फ 3 साल का है।
3.पीपीएफ (PPF – Public Provident Fund)
•सरकार द्वारा समर्थित सुरक्षित स्कीम।
•इसमें सालाना ₹1.5 लाख तक निवेश कर टैक्स छूट के साथ स्थिर ब्याज मिलता है।
4.सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)
•बेटी के नाम पर खोले जाने वाले इस अकाउंट में निवेश पर टैक्स छूट।
•ब्याज दर भी काफी आकर्षक है और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री।
5.पोस्ट ऑफिस बचत योजनाएं
•राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), टाइम डिपॉजिट आदि में निवेश भी टैक्स बचत में मददगार।
6.सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)
•60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए विशेष योजना।
•अधिक ब्याज दर और ₹1.5 लाख …तक टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। बुजुर्गों के लिए यह स्कीम सुरक्षित और आकर्षक विकल्प है।
सेक्शन 80C के अलावा ये विकल्प भी बचाएंगे टैक्स
1. सेक्शन 80CCC
अगर आपने LIC या किसी अन्य बीमा कंपनी के पेंशन प्लान में निवेश किया है, तो आप इस सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह भी 80C की कुल लिमिट में शामिल होता है।
2. सेक्शन 80CCD(1)
इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आप NPS (National Pension Scheme) या अन्य पेंशन योजना में सैलरी का 10% या सेल्फ-इम्प्लॉयड के लिए कुल इनकम का 20% निवेश करते हैं, तो आप ₹1.5 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
3. सेक्शन 80CCD(1B)
यह सेक्शन आपको अतिरिक्त ₹50,000 तक का टैक्स डिडक्शन देने का मौका देता है, बशर्ते आपने NPS अकाउंट में निवेश किया हो। यानी, 80C की लिमिट के ऊपर ये एक्स्ट्रा फायदा।
क्या है NPS और क्यों है फायदेमंद?
NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जिसमें:
•60% मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है।
•रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मंथली पेंशन (Annuity) टैक्सेबल होती है।
•इसमें आपको बाजार से जुड़े अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, साथ ही टैक्स बचत का डबल फायदा।
संक्षेप में: कैसे बचाएं टैक्स?
योजना का नाम टैक्स छूट (₹) लाभ
जीवन बीमा प्रीमियम 1.5 लाख (80C) बीमा सुरक्षा + टैक्स छूट
ईएलएसएस (ELSS) 1.5 लाख (80C) हाई रिटर्न + 3 साल लॉक-इन
पीपीएफ (PPF) 1.5 लाख (80C) सुरक्षित, टैक्स फ्री ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना 1.5 लाख (80C) बेटी के लिए निवेश + टैक्स फ्री
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स 1.5 लाख (80C) सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 1.5 लाख (80C) बुजुर्गों के लिए सुरक्षित विकल्प
एनपीएस (NPS) 1.5 लाख (80C) + 50,000 (80CCD(1B)) रिटायरमेंट फंड + अतिरिक्त टैक्स बचत
आखिरी तारीख याद रखें!
31 मार्च 2025 तक अगर आप इन योजनाओं में निवेश करते हैं, तो आसानी से लाखों रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। तो देर न करें, अपने निवेश की योजना अभी बनाएं और टैक्स बचाने के साथ भविष्य को भी सुरक्षित करें।