Supreme Court: राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार ने आम आदमी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए Punjab के मुख्यमंत्री के आवास के सामने की सड़क खोलने के Punjab और Haryana High Court के आदेश को Supreme Court में चुनौती दी है। राज्य सरकार की इस याचिका पर शुक्रवार को Supreme Court में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी. 1980 के दशक में आतंकवाद के दौर में मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क बंद कर दी गयी थी.
हाल ही में High Court ने चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि एक मई से प्रायोगिक तौर पर Punjab के मुख्यमंत्री के आवास के सामने नया गांव रोड का एक हिस्सा आम आदमी के लिए खोला जाए, ताकि भीड़ को कम किया जा सकता है. 22 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा था कि शुरुआत में कार्य दिवसों पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सड़क खोली जानी चाहिए क्योंकि इससे कार्य दिवसों पर यातायात की स्थिति में सुधार होगा।
High Court ने कहा था कि अगर अथॉरिटी के पास इस सड़क पर किसी प्रदर्शन के बारे में कोई पूर्व सूचना है तो वह एहतियाती कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा, ताकि प्रदर्शनकारी संवेदनशील इलाकों तक न पहुंच सकें. High Court ने चंडीगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए थे. High Court ने पहले कहा था कि 1980 के दशक में आतंकवाद के दौरान सड़क बंद कर दी गई थी और तब से चीजें बदल गई हैं।