Punjab New Traffic Rules: नाबालिगों को वाहन चलाना पड़ सकता है भारी

Punjab New Traffic Rules: अगर आपके भी नाबालिग बच्चे वाहन चला रहे हैं, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस मुद्दे पर Punjab (मलोट) की ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है।

इस बारे में जानकारी देते हुए ट्रैफिक प्रभारी हरभगवान सिंह ने बताया

कि जिला श्री मुक्तसर साहिब के वरिष्ठ कप्तान तुषार गुप्ता (IPS) के निर्देश पर और DSP मलोट इकबाल सिंह संधू की हिदायत पर नियमों का उल्लंघन करने वाले बच्चों

और उनके अभिभावकों को नए ट्रैफिक कानूनों के प्रति जागरूक करने के बाद अब पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है,

क्योंकि चेतावनी की दी गई समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है।

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Punjab New Traffic Rules: 18 साल से कम उम्र

नए निर्देशों के अनुसार, पुलिस अब 18 साल से कम उम्र के दो-पहिया वाहन चालकों, ट्रिपल राइडिंग और गलत पार्किंग करने वालों पर चालान काट रही है।

प्रभारी हरभगवान सिंह ने बताया कि पिछले दो दिनों में पुलिस ने 50 से अधिक चालान किए हैं,

जिसमें 3 नाबालिग चालकों और 6 ट्रिपल सवारी समेत कुल 30 चालान शामिल हैं।

आज 20 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है,

न्यूनतम जुर्माना 5 हजार रुपये

और एक बार चालान कटने पर न्यूनतम जुर्माना 5 हजार रुपये होगा।

जुर्माना न भरने पर पासपोर्ट समेत अन्य कानूनी समस्याएं हो सकती हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस इस अभियान को जारी रखेगी और

अभिभावकों से अपील की कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें ताकि अभियोजन से बचा जा सके।

इस मौके पर ट्रैफिक मुंशी मनप्रीत सिंह भी मौजूद थे।

इसके अलावा, सभी वाहन चालकों को अपने दस्तावेज़ पूरे रखने होंगे।

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