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World Tourism Day पर हरियाणा पर्यटन निगम ने किया हेरिटेज वॉक का आयोजन

World Tourism Day: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग… Read More

पहचान पत्र दिखा कर भी डाला जा सकता है वोट

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। उन्होंने ने बताया कि मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। Read More

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