पंजाब में नगर निगम चुनावों (Municipal elections) को लेकर Supreme Court ने राज्य सरकार को करारा झटका दिया है।
कुछ सप्ताह पहले, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए थे कि वह 15 दिन के भीतर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी करे।
लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश की अनदेखी की और उसे लागू नहीं किया।
इसके बाद सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया।
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Supreme Court : दो सप्ताह के भीतर Municipal elections का शेड्यूल जारी
आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने सरकार के पक्ष को खारिज करते हुए
दो सप्ताह के भीतर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी करने का आदेश दिया।
साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगले 8 सप्ताह में चुनाव करवाए जाएं।
यह आदेश पंजाब सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है,
क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब में निगम चुनाव करवाने की तैयारी कर रही थी।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब में निगम चुनाव कब होंगे –
जनवरी में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, या फिर दिल्ली चुनाव के बाद।
इस फैसले के बाद राज्य सरकार के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
सप्ताह में चुनाव करवाए जाएं।
यह आदेश पंजाब सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है,
क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब में निगम चुनाव करवाने की तैयारी कर रही थी।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब में निगम चुनाव कब होंगे –
जनवरी में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, या फिर दिल्ली चुनाव के बाद।
इस फैसले के बाद राज्य सरकार के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।