शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर हरियाणा-पंजाब से सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर हरियाणा-पंजाब से सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

हरियाणा के शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने अदालत से एक्सपर्ट का नाम फाइनल करने के लिए समय मांगा और सुनवाई टालने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को लेकर हरियाणा और पंजाब से दो टूक कह दिया है या तो दोनों राज्य राष्ट्र हित में किसानों के मुद्दे को सुलझाएं, ⁠वरना अदालत दखल देगी। SG ने कहा- समाधान ही सीमा को खोलना है.कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास कुछ अच्छे सुझाव हैं, मान लीजिए कि अगर कोई एम्बुलेंस या वरिष्ठ नागरिकों को लेकर कोई कार आ रही है तो वे पैदल नहीं जा सकते।

शंभू बॉडर पर बरकरार रहेगी यथास्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों राज्य (पंजाब और हरियाणा) सरकार हमारे सुझाव पर विचार कर के हमें बताएं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों को समाधान करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। तब तक शंभू बॉडर पर यथास्थिति बरकरार रहेगी।

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