नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा कदम: पंजाब में PIT-NDPS Act का सफल प्रयोग!

PIT-NDPS Act in Punjab Avtar Singh

पंजाब पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पहली बार PIT-NDPS Act के अंतर्गत चोटी के नशा तस्कर Avtar Singh उर्फ तारी को निवारक हिरासत में लिया है।

यह कदम राज्य में नशों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Avtar Singh 231 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में शामिल

राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रीवैंटिव डिटेंशन का पहला मामला है,

जिसमें नशा तस्करों को नशीले पदार्थों की तस्करी से रोकने के लिए निवारक हिरासत का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि अवतार सिंह 231 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में शामिल था

और पाकिस्तान आधारित तस्करों के सीधे संपर्क में था।

PIT-NDPS Act की धारा 3(1) और धारा 10 के तहत

डीजीपी ने बताया कि पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट की धारा 3 (1) और धारा 10 के तहत समर्थ अथॉरिटी ने निवारक हिरासत का आदेश जारी किया है।

यह एक्ट सरकार को नशा तस्करों को उनकी गैर-कानूनी गतिविधियों से रोकने के लिए हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान करता है।

गौरव यादव ने कहा, “यह कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कदम है

और पंजाब पुलिस की ओर से पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के सफल प्रयोग को दर्शाती है।

” उन्होंने बताया कि अवतार सिंह को दो साल के लिए केंद्रीय जेल बठिंडा भेजा गया है,

जो कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों का एक मजबूत संकेत है।

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अवतार सिंह के बारे में जानकारी दी गई है

कि वह अपने गांव से अंतरराष्ट्रीय सीमा के माध्यम से हेरोइन की तस्करी करता रहा है,

जिससे न केवल राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है,

बल्कि कई युवा भी नशे की चपेट में आ गए हैं।

डीजीपी ने यह भी बताया कि अवतार सिंह को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दो मामलों में दोषी ठहराया गया है

और उसे सजा सुनाई गई है। उनकी गिरफ्तारी से नशा तस्करी में शामिल अन्य तत्वों को भी चेतावनी मिलती है।

पंजाब पुलिस ने आने वाले दिनों में और नशा तस्करों की निवारक हिरासत के मामले समर्थ अथॉरिटी के पास भेजने का इरादा जताया है।

इस प्रकार की कार्रवाई से नशा तस्करों को बड़ा झटका लगेगा

और राज्य में नशा तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।