चंडीगढ़, 26 फरवरी 2026: पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री Dr. Baljit Kaur ने विज्ञापनों में महिलाओं के अशोभनीय और आप/त्तिजनक चित्रण के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विभाग के संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं, जिनमें महिलाओं का अ/श्ली/ल और अपमा/नज/नक तरीके से चित्रण किया गया है। उन्होंने बताया कि Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 के तहत महिलाओं के अशो/भनीय चित्रण पर स/ख्त रोक है और ऐसा करना दंड/नीय अप/राध है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि विज्ञापनों, प्रकाशनों, चित्रों या किसी भी अन्य मीडिया माध्यम के जरिए महिलाओं का अ/श्ली/ल या अपमा/नजनक चित्रण कानून का उल्लं/घन है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ स/ख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने सभी टीवी चैनलों, वेबसाइटों, वेब-आधारित ऐप्स, समाचार पत्रों और अन्य ऑडियो-विजुअल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की अशोभनीय या अपमानजनक सामग्री का प्रसारण या प्रकाशन न हो। ऐसे कंटेंट का प्रसार कानून का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान को मजबूत करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।
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