अगर आपके पास चांदी के गहने या सिक्के रखे हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है क्योकि अब सोने की तरह ही चांदी भी जरुरत पड़ने पर काम आ सकती है अब चांदी पर भी लोन लिया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब एक बड़ा कदम उठाया है. RBI ने इसके लिए गाइडलाइंन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. यानी अब आप चांदी के जेवर या सिक्के बैंक या NBFC में गिरवी रखकर तुरंत लोन ले पाएंगे.
कम आय वाले परिवारों को फायदा
RBI के इस फैसले से अब सिर्फ सोना नहीं, चांदी भी आपकी जरूरत के वक्त काम आएगी. जो लोग गांव या छोटे शहरों में रहते हैं और जिनके पास सोने से ज्यादा चांदी के जेवर हैं और छोटे व्यवसायों के लिए ये एक बड़ा फायदा है. कम आय वाले परिवार आसानी से अपनी चांदी गिरवी रखकर कम ब्याज पर तात्कालिक जरूरतों के लिए लोन ले सकेंगे.
RBI के ये नए नियम कब से होगे लागू
RBI के ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. यानी अगले साल से चांदी को भी वैध रूप से लोन के लिए गिरवी रखा जा सकेगा.

जानें कौन दे सकेगा silver पर Loan?
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कमर्शियल बैंक
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स्मॉल फाइनेंस और रीजनल रुरल बैंक
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Urban और Rural को-ऑपरेटिव बैंक
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नॉन-बैंकिन फाइनेंस कंपनीज
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हाउस फाइनेंस कंपनीज

सिर्फ चांदी की ज्वेलरी और कॉइन पर मिलेगा लोन
RBI ने स्पष्ट किया कि लोन केवल ज्वेलरी और सिक्कों पर ही दिया जाएगा। हर परिवार अधिकतम 10 किलोग्राम चांदी की ज्वेलरी या 500 ग्राम तक चांदी के सिक्के गिरवी रख सकता है। लोन-टू-वैल्यू (LTV) लिमिट के तहत बैंक चांदी की कीमत का अधिकतम 85% तक लोन दे सकेंगे।
बैंक की गलती पर ग्राहक को ₹5,000 प्रति दिन मुआवजा
RBI के नियमों के मुताबिक, जब आप पूरा लोन चुका देंगे, तो बैंक को 7 वर्किंग डेज में आपके गहने या चांदी वापस करनी होगी. अगर देरी बैंक की गलती से होती है, तो ग्राहक को ₹5,000 प्रति दिन मुआवजा देना होगा.
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