राहुल गांधी को SC का बड़ा झटका: वोट हेराफेरी’ मामले में ECI करेगा जांच

हाल के कुछ महीनों में कांग्रेस खासतौर से राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर वोट चो/री के गंभी/र आरो/प लगांए है बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 अक्टूबर 2025) को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गाँधी के ‘वोट चोरी’ के आरो/पों की जाँच के लिए विशेष जाँच दल (SIT) गठन की माँग वाली याचिका को खा/रिज कर दिया।

 

जाने पूरा मामला क्या था?

 

अधिवक्ता रोहित पांडे ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित हेरफेर के आरोपों की जाँच की माँग की थी।  राहुल गांधी ने इन आरो/पों को जोर-शोर से उठाया था, खासकर बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में ग/ड़ब/ड़ी का दावा करते हुए। हालाँकि बाद में चुनाव आयोग ने सभी दावों को खा/रिज कर दिया था।

 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

 

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास जाने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा, “ऐसे मामलों में जाँच का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास है। याचिकाकर्ता अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कर सकते हैं।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया या परिणामों से जुड़े मामलों में न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं है।