पंजाब में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक बिजली दरों में कमी

चंडीगढ़, 6 मार्च 2026: पंजाब में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए बिजली दरों में कमी की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट ₹1.5 तक की छूट, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 79 पैसे प्रति यूनिट, और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 74 पैसे प्रति यूनिट तक की कटौती मिलेगी।

यह नया टैरिफ आदेश पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग (PSERC) द्वारा जारी किया गया है, जिसकी अध्यक्षता विश्वजीत खन्ना, IAS (सेवानिवृत्त) ने की, साथ ही रविंदर सिंह सैनी (सदस्य तकनीकी) और रवि कुमार (सदस्य कानूनी) शामिल हैं। यह आदेश 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू होगा।

पावर मंत्री संजय अरोड़ा ने इस कदम को जन-हितैषी और उद्योग समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि इस कटौती से न केवल घरेलू परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि MSME सेक्टर मजबूत होगा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ईवी चार्जिंग का टैरिफ ₹5 प्रति यूनिट, जो देश में सबसे कम दरों में से एक है, और PSPCL की वित्तीय मजबूती, जिसमें A+ रेटिंग और ₹2634 करोड़ का लाभ शामिल है, पंजाब के बिजली क्षेत्र की कुशलता और मजबूती को दर्शाता है।

नई टैरिफ संरचना के तहत उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती करते हुए बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता भी बनी रहेगी।