Punjab-Haryana High Court: Naina और पांच विधायकों के सदस्यता रद्द के मामले में सुनवाई 25 अप्रैल को होगी

Punjab Haryana High Court: Naina और पांच विधायकों के सदस्यता रद्द के मामले में सुनवाई 25 अप्रैल को होगी

Haryana Politics: Punjab-Haryana High Court ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के खिलाफ JJP नेता Naina Chautala और चार अन्य विधायकों की याचिका पर बहस 25 अप्रैल को तय की है.

Abhay Chautala ने दाखिल किया जवाब

इस मामले में Abhay Chautala की ओर से जवाब दाखिल कर Naina Chautala व अन्य की सदस्यता रद्द करने के फैसले को सही ठहराया गया है. 13वीं विधानसभा में Naina ने स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद्द किए जाने को चुनौती दी है.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया है. इन विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था. इसके बाद Abhay Singh Chautala ने दलबदल विरोधी कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी.

इन विधायकों में Naina Chautala भी शामिल हैं, जो जननायक जनता पार्टी (JJP) नेता Dushyant Chautala की मां हैं. इसके अलावा राजदीप फोगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया.

चार ने JJP का दामन नहीं थामा था

आपको बता दें कि पहले ये सभी INLD विधायक थे, लेकिन बाद में इनमें से चार JJP में शामिल हो गए और एक Congress में शामिल हो गया. तत्कालीन स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत पर चार विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था.

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