Dry Day in punjabi : पंजाब राज्य में आगामी 15 अक्टूबर 2024 को होने वाले पंचायत उपचुनावों के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
इस दिन को ‘ड्राई डे’ (Dry Day) के रूप में घोषित किया गया है,
जिससे जिले भर में शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
इस निर्णय के तहत, श्रीमती आशिका जैन (IAS) ने SAS नगर जिले की सभी शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं।
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Dry Day in punjabi : शराब की खरीददारी और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध
इस दिन, चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अशांति से बचने के लिए, शराब की खरीददारी और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को शराब स्टोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह आदेश पंजाब आबकारी एक्ट 1914 और लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135(सी) के तहत जारी किए गए हैं,
ताकि चुनाव के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।
इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग, सहायक कर्मचारियों और आबकारी कमिश्नर पर होगी,
जो इसे सख्ती से लागू करेंगे।
सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश की पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
इस कदम के जरिए चुनाव के दिन लोगों की सुरक्षा और शांति को प्राथमिकता दी जाएगी।