पंजाब विधानसभा ने “क्रशर रेगुलेशन संशोधन बिल 2026” किया पारित

चंडीगढ़, 16 मार्च:  “पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल, 2026” को पंजाब विधानसभा ने बहुमत से पारित कर दिया। इस बिल को खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने सदन में पेश किया। यह संशोधन राज्य में खनिज प्रसंस्करण गतिविधियों पर सख्त निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

संशोधित प्रावधानों के तहत अब क्रशर यूनिट्स का अनिवार्य पंजीकरण होगा, साथ ही हर महीने संचालन से संबंधित रिपोर्ट जमा करना जरूरी होगा। इसके अलावा, बिजली खपत के आधार पर उत्पादन गतिविधियों की निगरानी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

नई व्यवस्था में लघु खनिजों से जुड़े लेन-देन की डिजिटल ट्रैकिंग भी लागू की जाएगी, ताकि गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके और पूरी सप्लाई चेन में जवाबदेही बढ़े।

मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि नियमों के उल्लंघन और अवै/ध खनन को रोकने के लिए कड़े दंड प्रावधान भी जोड़े गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मजबूत नियामक प्रणाली क्रशर यूनिट्स, स्टॉकिस्ट्स और रिटेलर्स के सुचारु संचालन में मदद करेगी, साथ ही सरकारी राजस्व की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगी।