Punjab के मौजूदा पुलिस महानिदेशक Gaurav Yadav को केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (CAT) से बड़ी राहत मिली है। CAT ने Gaurav Yadav को DGP पद पर तैनात करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
यादव के खिलाफ Punjab के वरिष्ठ IPS अधिकारी और पूर्व DGP VK Bhavra ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने नियुक्ति को UPSC नियमों को तोड़ने वाला बताया था। लेकिन मामले में याचिकाकर्ता समेत सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद CAT ने सोमवार को मौजूदा DGP के पक्ष में फैसला सुनाया और याचिका को ही खारिज कर दिया.
जानकारी के मुताबिक, Punjab राज्य सरकार ने 1987 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी VK Bhavra की जगह Gaurav Yadav को DGP नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे. इन आदेशों के खिलाफ IPS भावरा ने CAT में याचिका दायर की और केंद्रीय गृह मंत्रालय समेत Punjab सरकार और UPSC को पार्टी बनाया गया.
Punjab सरकार ने बिना किसी पैनल के Gaurav Yadav को DGP पद पर नियुक्त किया है. जबकि UPSC के नियमों के मुताबिक, किसी भी वरिष्ठ IPS अधिकारी को DGP पद पर नियुक्त करने के लिए एक पैनल बनाया जाता है और यह पैनल UPSC को भेजा जाता है. इसके अलावा Gaurav Yadav 1992 बैच के IPS हैं जबकि याचिकाकर्ता खुद उनसे काफी सीनियर हैं और 1987 बैच के IPS हैं. इसलिए इस पद पर Gaurav Yadav की नियुक्ति के लिए न तो UPSC को पैनल भेजा गया और नियमों और वरिष्ठता को ताक पर रखकर उन्हें DGP बना दिया गया.
CAT में दायर याचिका के बाद Punjab सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सभी विभागों ने अपने-अपने स्तर पर DGP की नियुक्ति को लेकर अपना जवाब दिया था. इसके बाद सोमवार को CAT ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी.